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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्त को मंजूरी दी |
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चार नये राज्यपालों को नियुक्त किया है जिनमें जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड, बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब, जगदीश मुखी को नागालैंड तथा R. N. रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी:-
भारतीय संविधान में राज्यपाल पद कनाडा से लिया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संविधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। 7वे संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यो का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 है।
राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद:-
● 153 अनुच्छेद - राज्यो के राज्यपाल
● 154 अनुच्छेद - राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित
● 155 अनुच्छेद - राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
● 160 अनुच्छेद - आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य
● 161 अनुच्छेद - क्षमा दान, कुछ मामलों में दण्डादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण
● 163 अनुच्छेद - मंत्रीपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना।
● 200 अनुच्छेद - राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधायको को राज्यपाल की अनुमति
● 213 अनुच्छेद - राज्यपाल की अध्यदेश जारी करने की शक्ति
● 233 अनुच्छेद - राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशो की नियुक्ति
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